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दुराचार मामलेे में दोषी को पांच साल कैद

Fri, 16 Oct 2015 10:21 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, कुल्लू
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प्रेम पाल रांटा की विशेष अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग के साथ दुराचार के एक अहम मामले में दोषी को पांच साल तक की अधिकतम सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोप साबित होने पर दोषी को दस हजार रुपये जुर्माना भी ठोका है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त छह माह का कारावास भुगतना होगा।
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नाबालिग के साथ दुराचार के एक मामले में कुल्लू की विशेष अदालत ने दोषी को विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले में 11 गवाहों के बयानों और जिला न्यायवादी के तर्कों को आधार मान कर दोषी को शुक्रवार को सजा सुनाई है। दरअसल वर्ष 2012 में पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग को आरोपी ने उसके नाना नानी के घर से जबरन उठा कर दुराचार किया था।

दोषी के खिलाफ पुलिस ने तब भादंसं की धारा 376, 452, 363, 506 और 511 तथा पोक्सो एक्ट की धारा 8 के अंतर्गत मामला दर्ज किया था। जिला न्यायवादी राजेश कुमार वर्मा ने बताया कि शुक्रवार को विशेष अदालत ने दोषी चंद्रपाल को सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि दोषी को इस मामले में विभिन्न धाराओं के तहत अधिकतम पांच साल की सजा सुनाई है।
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