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चरस के साथ पकड़े दोषी को दस साल कैद

Mon, 28 Sep 2015 10:06 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, कुल्लू
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न्यायाधीश प्रेम पाल रंता की विशेष अदालत ने चरस और स्मैक के साथ पकड़े गए एक आरोपी को दोष सिद्ध होने पर एक मामले में दस साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा एक लाख रुपया जुर्माना लगाया है। जबकि दूसरे मामले में दो साल की कैद के साथ बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिला न्यायवादी राजेश कुमार वर्मा ने बताया कि हैड कांस्टेबल विजय सिंह अपने अमले के साथ मनाली वन विहार में थे। ऐसे में उन्होंने प्रेम लाल को संदिग्ध हरकतें करते देख उसके बैग की तलाशी। इस दौरान उसमें रखी गोलीनुमा अैर बत्तीदार तीन किलो चरस बरामद की गई।
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इतना ही नहीं, पुलिस को आरोपी के बैग में एक प्लास्टिक का लिफाफा भी मिला। इसमें भूरे रंग का पाउडरनुमा पदार्थ मिला। जब ड्रग किट के साथ उसे टेस्ट किया गया तो यह बीस ग्राम स्मैक निकली। हालांकि, आरोपी ने अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए कई तरह की पैंतरेबाजी की, लेकिन सरकारी वकील की ओर से पेश किए गए सभी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पर लगे सभी आरोप सिद्ध हो गए। इस मामले में पुलिस की ओर से आठ गवाह भी पेश किए गए। सभी गवाहों को सुनने और सरकारी वकील के पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को उक्त सजा का फैसला सुनाया है। वहीं आरोपी को एक लाख जुर्माना अदा करने के भी आदेश दिए गए हैं। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को तीन माह की अतिरिक्त जेल की भुगतनी होगी।
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