कुल्लू। हाईकोर्ट ने नेहरू पार्क सरवरी परिसर में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। सीनियर सिटीजन काउंसिल कुल्लू की ओर से दायर जनहित याचिका में उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश दिया है। यह आदेश हाईकोर्ट ने आठ मई को दिया है।
नगर परिषद कुल्लू नेहरू पार्क सरवरी परिसर में कूड़ा प्रबंधन के लिए एमआरएफ साइट बना रहा था। इसके खिलाफ लोगों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लगभग पांच बीघा भूमि में फैला नेहरू पार्क पिछले लगभग पांच दशकों से मनोरंजन एवं पर्यावरणीय स्थलों में से एक है। पार्क में कभी देवदार के पेड़, फूल, पगडंडियां, बेंच, फव्वारे, एक तालाब तथा बच्चों के लिए खेल उपकरण हुआ करते थे। वर्ष 2018 में जब पार्क के भीतर एक जलविद्युत परियोजना प्रस्तावित की गई थी, तब तत्कालीन उपायुक्त ने स्थल का निरीक्षण करने तथा विभिन्न पक्षों से चर्चा करने के उपरांत नगर परिषद को पार्क की वर्तमान प्रकृति एवं स्थिति को बनाए रखने के लिए कहा था। पार्क को खासकर वरिष्ठ नागरिकों के हित में विकसित करने के निर्देश दिए थे।
सीनियर सिटीजन काउंसिल कुल्लू के अध्यक्ष कमल भारद्वाज, महासचिव डीके शर्मा, उपाध्यक्ष घनश्याम सूद ने कहा कि शहर में वैज्ञानिक एवं प्रभावी कचरा प्रबंधन व्यवस्था उपयुक्त वैकल्पिक स्थलों पर स्थापित की जानी चाहिए। इस पार्क का उचित संरक्षण, पुनर्स्थापन भविष्य में होने की उम्मीद है।