कुल्लू। युवक मंडलों और गौर सरकारी संगठनों को एनजीओ दर्पण पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा, अन्यथा उन्हें सरकारी अनुदान नहीं मिलेगा। ये आदेश युवा सेवाएं एवं खेल विभाग निदेशालय ने जारी किए हैं।
कहा कि युवक मंडल और गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण 31 मार्च तक करवाना होगा। जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी कविता ठाकुर ने बताया कि निदेशालय के निर्देशानुसार जिले के सभी युवक मंडलों और एनजीओ को अवगत करवाया जा रहा है कि वे नीति आयोग की वेबसाइट एनजीओ दर्पण पोर्टल में पंजीकरण करवा लें। उन्होंने कहा कि विभाग समय-समय पर युवा मंडल और एनजीओ को अनुदान राशि देता है। संवाद