एनएच 305 बंजार में छेत के पास क्षतिग्रस्त, जहां वाहन चालकों को दिक्कतें पेश आती है। जागरूक पाठक
औट से जलोड़ी दर्रा तक टिपर, डंपर और भारी वाहनों की आवाजाही पर लगाई रोक
सुबह 9:00 से 12:30 और दोपहर 2:30 से शाम 6:00 बजे के बीच रहेगा प्रतिबंध
यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के लिए उपायुक्त कुल्लू ने जारी किए आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। नेशनल हाईवे-305 पर अब बड़े वाहनों की आवाजाही तय समयसारिणी के अनुसार होगी। एनएच-305 पर यातायात व्यवस्था को सुचारु और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह जिला प्रशासन ने ये आदेश जारी किए हैं।
जिला दंडाधिकारी तोरुल एस रवीश की ओर से जारी आदेश के अनुसार औट से जलोड़ी दर्रा तक सुबह 9:00 से 12:30 और दोपहर 2:30 से शाम 6:00 बजे के बीच टिपर, डंपर और अन्य भारी मोटर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। ये आदेश मालवाहक और भारी वाहनों के लिए प्रभावी होंगे। इसके अलावा हाईवे पर जिला मुख्यालय सहित उपमंडल मुख्यालय से चलने वाली सभी सरकारी और निजी बस सेवाएं नियमित रूप से चलती रहेंगी। प्रशासन की ओर से जारी ये आदेश एंबुलेंस, फायर टेंडर, आपदा प्रबंधन सहित आपातकालीन वाहनाें पर लागू नहीं होंगे।
उपायुक्त ने पुलिस अधीक्षक कुल्लू को भी आदेश जारी किए हैं कि हाईवे पर यातायात प्रबंधन के लिए पर्याप्त पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की जाए। इसके अलावा कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग डिवीजन रामपुर बुशहर को प्रतिबंधित हाईवे के दोनों ओर उचित साइन बोर्ड लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। उपायुक्त ने कहा कि ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं। ये अगले आदेश जारी होने तक प्रभावी रहेंगे।