फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

चरस तस्कर को दस साल कठोर कारावास की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

कुल्लू। स्पेशल जज कुल्लू जिया लाल आजाद की अदालत ने एक चरस तस्कर को दोषी करार देते हुए दस साल कठोर कारावास का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी को एक लाख रुपये जुर्माना के आदेश दिए हैं। जुर्माना न भरने पर एक साल अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। दोषी को पुलिस ने वर्ष 2016 में 1.400 किलो चरस के साथ दलाशनी पनारसा ब्रिज पर पकड़ा था।
विज्ञापन

जानकारी के अनुसार 24 मई 2016 को एएसआई राम लाल अन्य पुलिस जवानों के साथ दलाशनी पनारसा ब्रिज पर नाके पर थे। इस बीच सुबह चार बजे उन्होंने हुरला की तरफ से एक व्यक्ति को पैदल आते हुए देखा। पुलिस को देखकर व्यक्ति एकदम मुड़ गया और भागने लगा। भागते हुए व्यक्ति ले एक कैरी बैग फेंक दिया। इस पर पुलिस ने उसे कुछ ही दूरी पर पकड़ लिया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम ईश्वर दास बताया। उसकी पहचान ईश्वर दास पुत्र पधी राम निवासी कांडी डाकघर पनिहार तहसील बंजार जिला कुल्लू के रूप में हुई। तलाशी के दौरान एक किलो चार सौ ग्राम चरस बरामद की। इस संबंध में आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना भुंतर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। सभी औपचारिकताएं पूरी कर पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने ट्रॉयल के दौरान गवाहों व दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। इस पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया और दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये जुर्माना के आदेश दिए। जुर्माना न भरने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। उधर, जिला उपन्यायवादी कुल्लू पंकज धीमान ने मंगलवार को कोर्ट से सजा होने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मामले में दस गवाहों को पेश किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें