हाईकोर्ट में दर्ज हुई थी अवैध कब्जे की जनहित याचिका
संवाद न्यूज एजेंसी
मनाली (कुल्लू)। थाना मनाली में हाईकोर्ट के आदेश पर झूठी जनहित याचिका दर्ज करने का मामला दर्ज हुआ है। इस मामले में डीएसपी मनाली केडी शर्मा खुद जांच कर रहे हैं।
जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट में अवैध कब्जे को लेकर जनहित याचिका दायरे की गई थी। इसमें एक व्यक्ति पर अवैध कब्जा करने के आरोप लगे थे। यह याचिका ग्राम पंचायत मनाली के नाम से दायर हुई थी, लेकिन पंचायत की ओर से ऐसी कोई जनहित याचिका दायरे नहीं हुई थी। अदालत में सुनवाई के दौरान याचिका झूठी पाए जाने पर डीएसपी मनाली को मामला दर्ज कर छानबीन के आदेश दिए गए हैं।
डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि पुलिस ने अदालत के आदेश पर आईपीसी की धारा 182 और 419 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट में ग्राम पंचायत मनाली की ओर से एक जनहित याचिका दायरे की गई थी, जबकि ग्राम पंचायत मनाली की ओर से माननीय उच्च न्यायालय शिमला में जनहित याचिका दायर नहीं की गई है। फिलहाल झूठी पीआईएल दर्ज करने का मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।