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Kullu: कुल्लू में धारा 163 के उल्लंघन और भड़काऊ भाषण पर देवभूमि जागरण मंच के कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज

Tue, 01 Oct 2024 11:36 AM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू

सार

लिस ने देवभूमि के सदस्यों व कार्यकर्ताओं पर बीएनएसएस की धारा 163 का उल्लंघन और भड़काऊ भाषण देने पर केस दर्ज किया है। 
पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन करने के लिए प्रशासन से कोई भी अनुमति नहीं ली गई थी। 
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एफआईआर(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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जिला मुख्यालय कुल्लू में देवभूमि जागरण मंच की ओर से किए गए प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस ने देवभूमि के सदस्यों व कार्यकर्ताओं पर बीएनएसएस की धारा 163 का उल्लंघन और भड़काऊ भाषण देने पर केस दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन करने के लिए प्रशासन से कोई भी अनुमति नहीं ली गई थी। प्रशासन की ओर से कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए रामशिला मंदिर से सूद पेट्रोल पंप आखाड़ा बाजार तक धारा 163 लगाई गई थी, बावजूद इसके मंच की ओर प्रशासन द्वारा लगाई गई धारा 163 तोड़कर आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। वहीं अखाड़ा बाजार में प्रशासन की उपस्थिति में मस्जिद के करीब सड़क में बैठकर व रास्ता रोककर नारे लगाए गए तथा पुलिस प्रशासन के रोकने पर भी भड़काऊ भाषण व नारेबाजी की। एसपी कुल्लू डा. कार्तिकेयन ने कहा कि पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धारों के तहत मामला दर्ज किया है।

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