नववर्ष की भीड़ के चलते जारी की गई अधिसूचना
28 दिसंबर से दो जनवरी तक जारी रहेंगे आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
मनाली। नववर्ष का जश्न मनाने के लिए पर्यटन नगरी में पर्यटकों की भारी भीड़ जुट रही है। ऐसे में भीड़ के बीच असामाजिक तत्वों के आने की भी आशंका रहती है।
इसके चलते उपायुक्त तोरुल एस रवीश ने मनाली के मालरोड और साथ लगते बाजार में किसी भी तरह का हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि, पुलिस और सेना और अर्द्धसैनिक बलों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।
प्रशासन की ओर से जारी आदेशों के अनुसार पर्यटकों की आमद का फायदा उठाकर असामाजिक तत्व नववर्ष के लिए जुट रही भीड़ के बीच प्रवेश कर सकते हैं। एसडीएम मनाली रमण कुमार शर्मा ने उपायुक्त को पत्र लिखकर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। इसके आधार पर उपायुक्त ने बतौर दंडाधिकारी भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 के तहत मनाली में किसी भी तरह के हथियार लेकर चलने पर रोक लगा दी है। 28 दिसंबर से यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध 28 दिसंबर से दो जनवरी तक जारी रहेगा।