कुल्लू। एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में अभियोग साबित होने पर न्यायालय ने एक व्यक्तिको दोषी करार देते हुए एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को दो माह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला उप न्यायवादी मोनिका मल्होत्रा ने जोरदार पैरवी करते हुए आरोपी के खिलाफ न्यायालय में अभियोग साबित कर दिखाया।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलदेव सिंह के न्यायालय ने शुक्रवार को दिए अपने अहम फैसले में चरस तस्करी का अभियोग साबित होने पर मंडी जिला के बालीचौकी के रीगाधार निवासी डोला राम को यह सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी करते हुए जिला उप न्यायवादी मोनिका मल्होत्रा ने न्यायालय में गवाह पेश किए। उनकी ठोस दलीलों को न्यायालय ने स्वीकार करते हुए फैसला सुनाया। केस के मुताबिक पुलिस का एक दल बंजार के पास धामण मोड़ के पास 100 ग्राम चरस के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया था। मादक पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने बाद में इसका चालान न्यायालय में पेश किया था।