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30 कमरों के छह होटल अवैध, चार होटलों के पेयजल सैंपल फेल

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तीस कमरों के छह होटल अवैध
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चार होटलों के पेयजल सैंपल फेल
पर्यटन नगरी मनाली में जांच कमेटियों ने की जांच
20 होटलों की जांच में 11 होटलों में पाई खामियां
प्रशासन की जांच पूरी, प्रदेश सरकार को भेजी रिपोर्ट
अमर उजाला ब्यूरो
कुल्लू। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर कुल्लू-मनाली के 1700 होटलों की जांच में अभी 100 होटलों की जांच पूरी हो पाई है। तीसरी रिपोर्ट में मनाली में 30 कमरों वाले के छह होटल अवैध पाए गए हैं। वहीं चार होटलों में पानी की सप्लाई के सैंपल फेल पाए गए हैं। इन होटलों में सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग से बिना एनओसी के नालों से पानी जोड़ कर रखी थी। सीधे नाले से पानी की सप्लाई कर पर्यटकों और लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है।
एडीएम कुल्लू की निगरानी में विभिन्न विभागों की जांच एजेंसियों ने पर्यटन नगरी मनाली के 20 होटलों की जांच पूरी कर प्रदेश सरकार को सौंप दी है। जिसमें 11 होटलों मेें पर्यटन विभाग, प्रदूषण बोर्ड और टीसीपी के नियमों की भी खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई हैं। 16 जुलाई को एनजीटी दिल्ली में अगली सुनवाई होगी। अब तक मनाली के 100 होटलों की जांच पूरी हो गई इसमें 25 कमरों से अधिक होटलों की संख्या 91 तथा नौ होटल ऐसे हैं जिसमें कमरों की संख्या 20 से 25 के बीच है। 28 मई की सुनवाई में एनजीटी ने अगली रिपोर्ट दो हफ्तों में देने को कहा गया था। ऐसे में जिला प्रशासन ने 20 होटलों की तीसरी रिपोर्ट सरकार को प्रेषित कर दी है।
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एडीएम कुल्लू अक्षय सूद ने कहा कि 20 होटलों की जांच में मनाली के छह होटल सरकारी जमीन में पाए गए हैं। वहीं चार होटलों में भरे गए पानी के सैंपल भी फेल पाए गए हैं। इन होटलों में बोरबेेल का भी निर्माण नहीं किया गया है। जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का उल्लंघन है। कुछ होटल पर्यटन विभाग की एनओसी के विपरीत चलाए जा रहे हैं। होटल की एनओसी 25 की और मौके पर 30 से 35 कमरे पाए गए हैं। एडीएम ने कहा कि 16 जुलाई को एनजीटी दिल्ली में अगली सुनवाई होगी।
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एसडीएम ने जल्दी मांगी लोनिवि से रिपोर्ट
कुल्लू। भुंतर-रामशिला मेजर डिस्ट्रिक रोड की हुई निशानदेही की रिपोर्ट एसडीएम ने लोक निर्माण विभाग को जल्द देने को कहा है। उन्होंने कहा कि जहां निशानदेही का कार्य शेष बचा है उसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम कुल्लू डॉ अमित गुलेरिया ने कहा कि भुंतर-रामशिला के दोनों ओर हाईकोर्ट ने निशानदेही कर रिपोर्ट देने को कहा गया है।
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