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शैक्षणिक संस्थानों नहीं होगी चुनावी रैली

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अमर उजाला ब्यूरो
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केलांग (लाहौल-स्पीति)। लोकसभा चुनाव को लेकर शनिवार को जिला निर्वाचन अधिकारी अश्वनी कुमार चौधरी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बैठक में चुनाव संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने पोलिंग सामग्री व चुनाव में इस्तेमाल होने वाले गाड़ियों के दाम तय किए। आदर्श चुनाव आचार संहिता के पालन के निर्देश दिए।
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कहा कि चुनाव संबंधी रैली शैक्षणिक संस्थानों में करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अन्य सार्वजनिक स्थलों में रैली उपमंडलाधिकारी के अनुमति के बिना नहीं की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी अश्वनी कुमार चौधरी ने कहा कि नए मतदाताओं का पंजीकरण 19 अप्रैल तक मतदाता सूची में करवाएं। नए मतदाता फार्म 6 भरकर जिला निर्वाचन कार्यालय व संबंधित पोलिंग स्टेशन में बीएलओ के पास फार्म 6 भरकर दे सकते हैं, जिससे समय रहते उनका नाम पंजीकरण किया जा सके। लाहौल-स्पीति जिला में कुल 92 मतदान केंद्र के अलावा स्पीति उपमंडल के कीह बौद्ध आश्रम में 22 बुजुर्ग मतदाता हैं। उनकी सुविधा के लिए नगपसंतल पोलिंग स्टेशन खोलने की चुनाव आयोग से मांग की है।
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