अमर उजाला ब्यूरो
कुल्लू। जिला कुल्लू में वर्तमान में खाद्य आपूर्ति विभाग की 440 उचित मूल्य की दुकानें हैं। लेकिन कुछ डिपो होल्डर डिजिटल सिस्टम के तहत लोगों को राशन का वितरण नहीं कर रहे हैं। ऐसे में जिला खाद्य आपूर्ति विभाग ने कोताही बरतने वाले डिपो होल्डरों पर शिकंजा कस दिया और जिले में 35 डिपो होल्डरों पर 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
इन डिपो होल्डरों पर बॉयोमेट्रिक प्रणाली के जरिए पीडीएस राशन का वितरण नहीं करने का आरोप है। इसका खुलासा विभाग की ओर से की गई ऑनलाइन निगरानी से हुआ है। हालांकि जिले के सभी डिपो होल्डरों को खाद्य आपूर्ति विभाग ने पोस मशीनें दी हैं। सभी डिपो धारकों को पीडीएस राशन पोस मशीन के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रणाली से ही राशन कार्ड धारकों को वितरित करना सुनिश्चित किया है। लेकिन विभाग के निर्देशों का कई डिपो पालन नहीं कर रहे हैं। बॉयोमेट्रिक मेथड से पीडीएस राशन वितरित न करने वाले 35 डिपो होल्डर ऑनलाइन निगरानी में पकड़े गए और उनके खिलाफ विभाग ने हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट वस्तु वितरण का विनियमन आदेश-2019 में जारी प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए 55000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
सरकारी खजाने में जमा करवाएं जुर्माना : पुरुषोत्तम
जिला खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रक पुरुषोत्तम सिंह ने नियमों का उल्लंघन करने वाले डिपो होल्डरों को जुर्माना सरकारी खजाने में जल्द जमा करने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने जिला के सभी डिपो धारकों को निर्देश दिए कि वह पीडीएस राशन को पोस मशीन से बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से वितरित करना सुनिश्चित करे अन्यथा कोताही बरतने वाले उचित मूल्य की दुकान धारकों का लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है। विभाग की सख्ती से डिपो होल्डरों में हड़कंप मच गया है।