फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

एससी-एसटी से अत्याचार के मामलों को तुरंत निपटाने के निर्देश

विज्ञापन
student shimla - फोटो : amarujala
विज्ञापन
कुल्लू। एडीएम अक्षय सूद ने एससी-एसटी से अत्याचार के मामलों को तुरंत निपटाने के निर्देश भी दिए। एडीएम ने मंगलवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं और अधिनियमों से संबंधित चार जिला स्तरीय समितियों की अलग-अलग बैठकों की अध्यक्षता की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।
विज्ञापन

एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक में एडीएम ने कहा कि इस तरह के अत्याचार के पीड़ितों के लिए विभाग की ओर से राहत राशि प्रदान की जाती है। उन्होंने पुलिस और अभियोजन विभाग के अधिकारियों से कहा कि इस तरह के मामलों की एफआईआर व चालान की कॉपी तथा अदालत में लंबित मामलों की ताजा रिपोर्ट जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय को तुरंत प्रेषित करें, इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर पीड़ितों को राहत राशि जारी की जाती है।
राष्ट्रीय न्याय अधिनियम के अंतर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक में एडीएम ने बताया कि चार प्रकार की अपंगता जैसे मानसिक मंदता, अंगघात, स्वपरायणता और बहुनिशक्ता से ग्रसित 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए कानूनी संरक्षक नियुक्त किए जाते हैं। कुल्लू जिला में अभी तक ऐसे 146 अपंग लोगों के कानूनी संरक्षक नियुक्त किए जा चुके हैं। बैठक में इस तरह के दो और मामलों में भी कानूनी संरक्षक की नियुक्तियों को अनुमति प्रदान की गई।
विज्ञापन

एडीएम ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम की भी समीक्षा की। उन्होंने शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास, डीआरडीए और नगर परिषद के अधिकारियों से कहा कि वे अल्पसंख्यकों से संबंधित विभिन्न योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाएं तथा अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों पर विशेष रूप से फोकस करें। कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्रशिक्षण एवं दक्षता योजना की जिला स्तरीय समिति की बैठक में एडीएम ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत एससी-एसटी, अल्पसंख्यक, विकलांग, विधवा और व्हीकल नारियों को एक वर्ष का निशुल्क कंप्यूटर कोर्स करवाया जाता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें