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घरेलू सिलिंडर प्रयोग पर 88 हजार का जुर्माना

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अमर उजाला ब्यूरो
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कुल्लू। जिला खाद्य आपूर्ति विभाग ने अवैध रूप से घरेलू सिलिंडरों का इस्तेमाल करने वाले 39 लोगों पर शिकंजा कसा है। विभाग की छापेमारी में पकड़े 39 घरेलू सिलिंडरों को जब्त कर 88 हजार रुपये का जुर्माना किया है। विभाग ने पिछले दिनों जिला मुख्यालय कुल्लू के साथ भुंतर और नग्गर के होटलों और ढाबों में छापेमारी कर इन सिलिंडरों को पकड़ा था। अब विभाग ने कार्रवाई करते हुए इन लोगों पर नियमानुसार जुर्माना किया है।
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जिला कुल्लू में होटलों, ढाबों और रेहड़ी-फड़ी में चाय और खाना बनाने वाले घरेलू गैस सिलिंडर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं। आए दिन जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के पास इसकी कई शिकायतें भी आई और इस पर कार्रवाई करते हुए कई घरेलू सिलिंडरों को पकड़ा गया है। लेकिन मई माह के दूसरे सप्ताह में जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक पुरुषोत्तम सिंह की अगुवाई में जिला मुख्यालय कुल्लू समेत भुंतर और नग्गर में छापेमारी की गई और 39 घरेलू गैस सिलिंडरों को कब्जे में लिया था। अब विभाग ने जांच के बाद कार्रवाई कर 88 हजार रुपये का जुर्माना किया है। उपायुक्त कुल्लू यूनुस ने कहा कि घरेलू गैस सिलिंडर को व्यवसायिक गतिविधियों में इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। इसको लेकर संबंधित विभाग की ओर से नजर रखी जा रही है। कहा कि उन्होंने नियमों का उल्लंघन करने वाले 39 लोगों पर जुर्माना किया है। उधर, जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक पुरुषोत्तम सिंह ने कहा कि विभाग आने वाले दिनों में इस तरह की छोपमारी को तेज करेगा। घरेलू सिलिंडरों को व्यावसायिक रूप में इस्तेमाल करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
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