अमर उजाला ब्यूरो
कुल्लू। जिला के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग करवा रहे ऑपरेटरों के लाइसेंसों के नवीनीकरण और नए लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया अप्रैल में आरंभ की जाएगी। इन लाइसेंसों के नवीनीकरण या नए लाइसेंसों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 मार्च निर्धारित की गई है।
जिला पर्यटन विकास अधिकारी बीसी नेगी ने बताया कि प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार पर्यटन विभाग पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग के लिए लाइसेंस जारी करता है। तकनीकी समिति की ओर से व्यापक निरीक्षण के बाद ही ये लाइसेंस जारी किए जाते हैं या पुराने लाइसेंसों का नवीनीकरण किया जाता है। नेगी ने बताया कि इस वर्ष यह प्रक्रिया अप्रैल माह में पूरी कर ली जाएगी। इसके लिए पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग ऑपरेटर 15 मार्च तक कुल्लू स्थित जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय में सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन करे। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 01902-226221 पर संपर्क किया जा सकता है।