पैराग्लाइडिंग को 31 मार्च तक और
राफ्टिंग को आवेदन एक अप्रैल तक
दस्तावेजों के साथ पर्यटन कार्यालय में करना होगा आवेदन
अमर उजाला ब्यूरो
कुल्लू। जिला कुल्लू में कार्य कर रहे पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग ऑपरेटरों के उपकरणों और दस्तावेजों की जांच अप्रैल के पहले सप्ताह में की जाएगी। इस दौरान इन ऑपरेटरों के लाइसेंसों का नवीनीकरण किया जाएगा तथा नए आवेदकों को लाइसेंस जारी किए जाएंगे।
जिला पर्यटन विकास अधिकारी बीसी नेगी ने बताया कि नए लाइसेंस बनवाने या पुराने लाइसेंसों के नवीनीकरण के लिए पैराग्लाइडिंग ऑपरेटर 31 मार्च तक और रिवर राफ्टिंग ऑपरेटर पहली अप्रैल तक जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन कर सकते हैं। उक्त तिथियों के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि पैराग्लाइडिंग के आवेदन के साथ ट्रेवल एजेंसी का पंजीकरण प्रमाणपत्र, ऑपरेटरों-पायलटों व गाइडों का बायोडाटा, बीमा कवर, पायलट का पांच वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र, मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र, फर्स्ट एड प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, लॉगबुक, हेलीकाप्टर के प्रयोग के लिए बीमा, उपकरणों की सूची और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के अलावा 2000 रुपये का पंजीकरण शुल्क भी जमा करवाना होगा। इसी तरह रिवर राफ्टिंग के आवेदन के साथ ट्रेवल एजेंसी का पंजीकरण प्रमाण पत्र, ऑपरेटरों-गाइडों का बायोडाटा, राफ्टिंग गाइड का पांच वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र, मेडिकल फिटनेस व फर्स्ट एड प्रमाण पत्र, बीमा कवर, उपकरणों की सूची व उनके बिल और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ 100 रुपये का पंजीकरण शुल्क जमा करवाना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय के दूरभाष नंबर 01902 226221 और 252175 पर संपर्क किया जा सकता है।