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Kangra News: दो बेटियों को जन्म देने पर प्रताड़ित की महिला को मिलेगा गुजारा भत्ता

Thu, 06 Aug 2026 07:25 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
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धर्मशाला। दो बेटियों के जन्म के बाद पति की मानसिक प्रताड़ना और नशे में मारपीट का शिकार हुई महिला को अदालत से न्याय मिला है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जयसिंहपुर अशोक कुमार की अदालत ने पीड़िता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उसे वैधानिक संरक्षण, मासिक गुजारा भत्ता, मुआवजा और आवास की सुविधा प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं।
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याचिकाकर्ता महिला ने अदालत को बताया था कि उसकी शादी वर्ष 2007 में हुई थी और उसकी दो बेटियां हैं। शादी के कुछ समय बाद ही पति ने दहेज की मांग को लेकर शराब के नशे में उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। बेटा न होने के कारण उसे लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। महिला ने आरोप लगाया कि उसे और उसकी बेटियों के भरण-पोषण की कोई व्यवस्था नहीं की गई।
अगस्त 2024 में मारपीट के बाद उसे घर से निकाल दिया गया, जिसके बाद उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष ने अदालत में महिला के आरोपों का कोई प्रभावी खंडन नहीं किया और न ही स्वयं साक्ष्य प्रस्तुत किए। अदालत ने माना कि महिला शारीरिक, मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न की शिकार हुई है।
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इसके बाद अदालत ने पीड़ित महिला को शिकायत दायर करने की तिथि से 2,000 रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने के निर्देश दिए। साथ ही उत्पीड़न के एवज में 10 हजार रुपये का मुआवजा और महिला को प्रतिवादी के घर में ही उपयुक्त आवास उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। यदि ऐसा संभव न हो तो प्रतिवादी को 1,500 रुपये प्रतिमाह अलग से किराया देना होगा। साथ ही अदालत ने पति को भविष्य में किसी भी प्रकार की हिंसा करने से स्पष्ट रूप से रोक दिया है।
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