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Kangra News: चेक बाउंस पर दोषी महिला को छह माह की जेल

Sat, 05 Sep 2026 11:00 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
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धर्मशाला। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय नंबर-1 कांगड़ा की न्यायाधीश अनिता शर्मा ने चेक बाउंस के मामले में शाहपुर क्षेत्र की महिला को दोषी करार दिया है।
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अदालत ने उसे छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 12 लाख रुपये के चेक की राशि से दोगुना 24 लाख रुपये शिकायतकर्ता को मुआवजे के तौर पर देने के आदेश दिए हैं। मुआवजा राशि अदा न करने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
मामला श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड बनाम लक्ष्मी राणा से संबंधित है। कंपनी के अनुसार आरोपी ने वाहन खरीदने के लिए ऋण लिया था। ऋण की देनदारी चुकाने के लिए उसने पांच नवंबर 2022 को 12 लाख रुपये का चेक जारी किया।
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कंपनी ने चेक बैंक में जमा करवाया तो 9 नवंबर 2022 को खाता बंद होने की टिप्पणी के साथ चेक बाउंस हो गया। इसके बाद कंपनी ने 16 नवंबर 2022 को आरोपी को कानूनी नोटिस भेजकर भुगतान की मांग की लेकिन राशि का भुगतान नहीं किया गया।
मामला अदालत पहुंचने पर आरोपी ने ऋण लेने की बात स्वीकार की, लेकिन चेक जारी करने और देनदारी से इन्कार किया। उसने चेक को सुरक्षा चेक बताया लेकिन अपने दावे के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सकी।
अदालत ने आरोपी को परिवीक्षा का लाभ देने से भी इन्कार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि पर्याप्त अवसर मिलने के बावजूद आरोपी ने चेक की राशि का भुगतान नहीं किया और शिकायतकर्ता को लंबे समय तक मुकदमेबाजी करनी पड़ी। इसके चलते अदालत ने उसे सजा सुनाई।
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