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Kangra News: भुक्की-नशीले कैप्सूल समेत पकड़े दो दोषियों को आठ साल की कैद

Tue, 31 Mar 2026 07:12 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
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धर्मशाला। नशे के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए विशेष न्यायाधीश (वक्फ ट्रिब्यूनल) जसवंत सिंह की अदालत ने भुक्की और नशीले कैप्सूल के साथ पकड़े दो दोषियों को आठ-आठ वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में उन्हें एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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यह मामला 2 अक्टूबर 2018 का है। नूरपुर पुलिस ने गंगवाल क्षेत्र में गश्त के दौरान बाइक सवार दलीप कुमार और मुनीष मेहरा को पकड़ा था। तलाशी के दौरान इनके पास से 1.206 किलो भुक्की और 200 प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल बरामद हुए थे। जांच में यह भी पाया गया कि मुख्य दोषी दलीप बिना वैध लाइसेंस और इंश्योरेंस के बाइक चला रहा था, जिसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उस पर 7 हजार रुपये का अलग से जुर्माना लगाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला न्यायवादी संजीव राणा ने मामले की पैरवी की। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोनों को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया है।
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