लघु उद्योग लगाने के लिए पंचायत से लिए गए अनापत्ति प्रमाणपत्र से स्टोन क्रेशर लगाए जाने के विर
उद्योग के नाम पर लिया अनापत्ति प्रमाण पत्र, लगा दिया स्टोन क्रशर
भनक लगते ही विरोध में उतरे स्थानीय लोग
खनन विभाग को कार्रवाई हेतु भेजा प्रस्ताव
संवाद न्यूज एजेंसी
लंबागांव (कांगड़ा)। विकास खंड की ग्राम पंचायत नाहलना से लघु उद्योग लगाने के लिए पंचायत से लिए गए अनापत्ति प्रमाणपत्र को स्टोन क्रशर में उपयोग करने पर पंचायत सदस्य और लोग भड़क गए हैं।
जानकारी के मुताबिक पालमपुर उपमंडल के किसी व्यक्ति ने लंबागांव की स्काड़ खड्ड में जमीन खरीदी थी। उसने जनवरी 2025 में पंचायत प्रधान बविता कुमारी से वहां पर लघु उद्योग लगाने के लिए पंचायत से एनओसी देने की मांग की। इस पर पंचायत प्रधान ने लघु उद्योग स्थापित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया। बाद में पंचायत के लोगों को पता चला कि व्यक्ति ने पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल खनन विभाग से क्रशर स्थापित करने के लिए किया है। वीरवार को ग्रामीण इकट्ठा होकर पंचायत में क्रशर के विरोध में प्रदर्शन पर उतर आए।
पंचायत प्रधान बविता कुमारी और उपप्रधान कुलवीर सिंह ने लोगों को बताया कि पंचायत की ओर से क्रशर के लिए नहीं, बल्कि लघु उद्योग स्थापित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया था। इस पर लोगों की उपस्थिति में पंचायत की ओर से पुराने अनापत्ति प्रमाण पत्र को रद्द करने सहित पंचायत क्षेत्र में कोई भी स्टोन क्रशर स्थापित न किए जाने का प्रस्ताव पारित कर खनन विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दिया गया। साथ ही पंचायत में यह भी निर्णय हुआ है कि आगे से कोई भी अनापत्ति प्रमाण पत्र ग्राम सभा की बैठक में पास किए बिना जारी नहीं किया जाएगा। इसके बारे में ध्रुव राणा, संजीव कुमार, राजिंद्र सिंह, अजमेर सिंह, निर्मला देवी, मंगला देवी, रेखा ने लिखित शिकायत दी। पंचायत प्रधान और उप प्रधान का कहना है कि पंचायत क्रशर लगाने के विरोध में हैं और पंचायत को किसी प्रकार से प्रदूषित नहीं होने दिया जाएगा।