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Kangra News: दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कारावास की सजा

Thu, 15 Aug 2024 03:38 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
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धर्मशाला। नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में आरोप सिद्ध होने पर दोषी व्यक्ति को 10 साल का साधारण कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। जुर्माना राशि का भुगतान न करने पर दोषी को दो साल के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी होगी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक पोक्सो कोर्ट धर्मशाला अनिल शर्मा की अदालत ने यह सजा सुनाई है।
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पीड़िता की मां ने अपने भाई के साथ 2021 में देहरा थाना पहुंच कर एक शिकायत पत्र पेश किया था। शिकायत में कहा गया कि पीड़िता नाबालिग है और बिना किसी को कुछ कहे घर से चली गई है। हर जगह तलाश करने के बाद भी पीड़िता का कोई पता नहीं चल पाया। पीड़िता का फोन भी बंद आ रहा है। इसके बाद मामले की जांच पड़ताल थाना के पुलिस इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह और एएसआई संजीव कुमार की ओर से की गई। बाद में जांच-पड़ताल के दौरान पीड़िता को पुलिस ने एक किराये के कमरे से बरामद किया। पीड़िता ने पुलिस में दिए बयान में बताया कि आरोपी उसे 2020 में स्कूल के बाहर मिला था। जहां पर आरोपी व्यक्ति ने अपना फोन नंबर दिया।
आरोपी व्यक्ति बाद में पीड़िता के साथ डेढ़ साल तक बात करता रहा। आरोपी ने पीड़िता को शादी का झांसा दिया और शादी के लिए 28 अप्रैल को घर से बाहर बुलाया, लेकिन इसके बाद आरोपी ने किराये के कमरे में ले जाकर पीड़िता के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। इस केस में अदालत में 24 गवाहों को पेश किया गया। आरोप सिद्ध होने पर दोषी व्यक्ति को 10 साल की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। इस केस में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पीड़िता को मुआवजा योजना स्कीम के अंतर्गत एक लाख रुपये का मुआवजा देने के भी आदेश दिए हैं।
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