धर्मशाला। उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, सदस्य आरती सूद और नारायण ठाकुर की अदालत ने गलत परफ्यूम की बोतलें उपभोक्ता को देने पर कंपनी काे नौ फीसदी ब्याज के साथ 4,631 रुपये देने के आदेश दिए हैं। साथ ही कंपनी को अदालती शुल्क के रूप में 12,000, जबकि 10,000 रुपये मुआवजे के तौर उपभोक्ता को देने को कहा है।
जानकारी के अनुसार उपभोक्ता आयोग के समक्ष सुरिंद्र कुमार सूद निवासी नगर निगम पालमपुर ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उन्होंने स्नैप परफ्यूम इंडिया 135 फोर्थ-बी क्रॉस की ओर से फेसबुक पर दिया गया एक विज्ञापन देखा। इस विज्ञापन के माध्यम से उन्होंने सितंबर, 2024 को कंपनी से 4,631 रुपये का परफ्यूम का एक पैकेट आर्डर किया। इसके लिए पेमेंट देने के लिए कैश ऑन डिलिवरी का ऑप्शन चुना गया था।
वहीं उनका यह आर्डर 17 सितंबर को पहुंचा और उन्होंने पैसे देकर इसे छुड़वा लिया, लेकिन जब उन्होंने इस पैकेट को खोल कर देखा तो विज्ञापन में दिखाए गए उत्पाद के बिलकुल उलट परफ्यूम का पैकेट उन्हें भेजा गया था। इसके बाद उन्होंने कंपनी की ओर से विज्ञापन में दर्शाए गए फोन नंबर पर जब संपर्क करना चाहा तो वे बंद आए। वहीं, खुद को ठगा सा महसूस कर पीड़ित ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करवा दी। आयोग ने उपभोक्ता की शिकायत को मंजूर करते हुए उसके पक्ष में फैसला सुनाते हुए संबंधित कंपनी को नौ फीसदी ब्याज की दर से 4,631 रुपये उपभोक्ता को देने को कहा है। साथ ही अदालती शुल्क के तौर पर 12,000, जबकि मुआवजे के तौर पर 10,000 रुपये देने के भी निर्देश दिए हैं।