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लैब अटेंडेंट के हत्यारे को आजीवन कारावास

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धर्मशाला। लैब अटेंडेंट कमल कौर की हत्या के दोषी न्याजपुर निवासी सुनील कुमार को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को 10 हजार जुर्माना व अन्य धाराओं 452 के तहत 3 साल की सजा व 3000 जुर्माना, 382 के तहत 3 साल की सजा व 3000 जुर्माना व 201 के तहत 3 साल की सजा व 3000 जुर्माना भी भरना होगा। इन सभी धाराओं के तहत लगाए जुर्माने को न दिए जाने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी काटना होगा। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मशाला पारस डोगर की अदालत ने सुनाया।
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जिला न्यायवादी भुवनेश मिन्हास व उप जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री के मुताबिक स्पेल (जवाली) निवासी महिला कमल कौर नूरपुर में लैब अटेंडेंट थी और न्याजपुर निवासी अशोक कुमार के किराये के मकान में रहती थी। 19 अप्रैल, 2017 को न्याजपुर निवासी सुनील कुमार सुबह करीब चार बजे उसके घर में घुस आया और उसने कमल कौर पर चाकू से हमला कर दिया। कमल कौर के चीखने की आवाज सुनकर पड़ोसियों ने शोर मचाया। घबराकर सुनील कुमार कमल कौर के गले से सोने की चेन छीनकर चाकू वहीं छोड़ गया। इसके बाद उसने जबर खड्ड में पहुंच अपनी कमीज के बाजू को पत्थरों से काटकर फेंक दिया और कमीज को धोकर पहनकर पठानकोट चला गया। जहां उसने एक सुनार को सोने की चेन बेच दी और नए कपड़े खरीद लिए।
मौके पर पहुंचे पड़ोसियों ने कमलकौर को मृत पाया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए जांच शुरू की। पुलिस को पता चला एक पड़ोसी महिला आरोपी की पत्नी है। पुलिस ने उसके पति के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया कि वह तो नौकरी पर चले गए हैं। फोन किया तो स्विच ऑफ आया। इसके बाद शक के आधार पर पुलिस ने सुनील कुमार का मोबाइल नंबर सर्विलांस पर रखा। कुछ दिनों बाद सुनील कुमार ने अपने भाई को फोन किया तो भाई ने उसे घर बुलाया और कहा कि उसे पुलिस ढूंढ रही है। वहीं पुलिस को भी सूचना दी। इस पर पुलिस ने सुनील कुमार को न्याजपुर में गिरफ्तार कर लिया और जबर खड्ड से कमीज के बाजू भी बरामद किए। दोष सिद्ध होने पर सुनील कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
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