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Kangra News: ग्राहक को नौ फीसदी ब्याज सहित 5.69 लाख लौटाए बीमा कंपनी

Tue, 23 Apr 2024 05:25 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
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धर्मशाला। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, सदस्य आरती सूद और नारायण ठाकुर की खंडपीठ ने दुकान का इंश्योरेंस होने के बावजूद आग की घटना में हुए नुकसान के बाद क्लेम राशि न देने पर बीमा कंपनी को नौ प्रतिशत ब्याज सहित 5,69,601 रुपये देने के आदेश दिए हैं। यह राशि ग्राहक के बैंक के ऋण खाते मेंं जमा करवानी होगी। इसके अलावा ऋण को एडजस्ट करने के बाद शेष राशि ग्राहक को देनी होगी। साथ ही कंपनी को मुआवजे के तौर पर उपभोक्ता को 50 हजार रुपये और 20 हजार रुपये न्यायालय शुल्क भी देना होगा।
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जानकारी के अनुसार आयोग के समक्ष विजय भाटिया निवासी दौलतपुर ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह दौलतपुर में ही दुकान करता है। वह अपना बिजनेस पीएनबी बैंक के करंट खाते में क्रेडिट लिमिट के तहत करता था। इस दौरान बैंक मैनेजर ने उन्हें सलाह दी कि बिजनेस में किसी प्रकार के नुकसान से बचने के लिए वह बीमा करवा ले। इस पर उन्होंने 11 मार्च, 2022 को पॉलिसी ली थी। उन्होंने अपने बिजनेस में आगजनी, डकैती सहित अन्य जोखिमों से बचाव के लिए 15 लाख रुपये की पॉलिसी करवाई थी, जो कि 12 मार्च, 2022 से 11 मार्च, 2023 तक वैध थी। इस दौरान 14 जून, 2022 को उनकी दुकान में आग लग गई और इससे किरयाना, कन्फेशनरी, कंप्यूटर और इसका सिस्टम और नकदी सहित दुकान के अन्य सामान जल गया था। इससे उनको 8.54 लाख रुपये का नुकसान हुआ। इस घटना के बाद उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को घटना बारे सूचित किया, लेकिन कंपनी की ओर से उन्हें कोई क्लेम राशि नहीं दी गई। इसके बाद उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करवा दी। आयोग ने सभी तथ्यों को जांचने के शिकायत को मंजूर करते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में यह फैसला सुनाया है।
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