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Kangra News: उड़ान रद्द होने पर ब्याज सहित लौटाना होगा किराया

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धर्मशाला। ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्लेटफार्म इज माई ट्रिप (इजी ट्रिप प्लानर) को ग्राहक को 5251 रुपये टिकट की राशि नौ फीसदी ब्याज के साथ लौटानी होगी। साथ ही उपभोक्ता को 10 हजार रुपये मुआवजा और 10 हजार रुपये मुकद्दमा फीस भी देनी होगी। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, सदस्य आरती सूद और नारायण ठाकुर की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। आयोग के समक्ष आदित्य करण वालिया निवासी कवाड़ी, तहसील नगरोटा बगवां ने शिकायत दर्ज करवाई थी।
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उन्होंने कहा था कि 26 अप्रैल 2023 को इज माई ट्रिप वेबसाइट पर 13 मई 2023 के लिए पुणे से दिल्ली के लिए एक एयरलाइन की टिकट बुक की थी। इसके लिए एयर टिकट बुकिंग आईडी के तहत उन्होंने 5251 रुपये का भुगतान किया। ई-टिकट में बुकिंग की स्थिति कन्फर्म दिखाई गई, लेकिन अंतिम समय में एयरलाइन से संदेश प्राप्त हुआ कि परिचालन कारणों से 19 मई 2023 तक निर्धारित उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। यह भी सूचित किया गया कि टिकट की राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। उड़ान के अंतिम समय पर हवाई टिकट रद्द होने के कारण उन्हें अन्य एयरलाइन में टिकट नहीं मिल सका, जिससे वह अपने पैतृक गांव जाने से वंचित रह गए। इसके बाद उन्होंने टिकट की राशि वापस करने के लिए इज माई ट्रिप कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया, लेकिन सकारात्मक जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई। वहीं, कंपनी ने आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखा कि सेवा में कमी एयरलाइन की तरफ से मौके पर उड़ानें रद्द करने के कारण हुई। हालांकि, आयोग ने सभी तथ्यों को जांचने के बाद उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया।
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