जवाली (कांगड़ा) नगर पंचायत जवाली ने वार्षिक हाउस टैक्स और प्रतिमाह 50 रुपये कूड़ा शुल्क वसूलना शुरू कर दिया है। गृह कर वर्ष में एक बार ही देना होगा, जबकि कूड़ा शुल्क हर माह देना होगा। नगर पंचायत जवाली की ओर से गृह कर 12 प्रतिशत दर की जगह साढ़े सात प्रतिशत कर दिया गया है, जो हाउस वेल्यू के अनुरूप लिया जाएगा। जो परिवार समय से पहले अपना गृह कर जमा करवाएगा, उसे गृह कर की कुल धनराशि का 10 प्रतिशत डिस्काउंट भी दिया जाएगा। वहीं, नगर पंचायत जवाली के समस्त वार्डों में प्रतिमाह 50 रुपये कूड़ा शुल्क की प्रक्रिया पहले से ही शुरू की जा चुकी है। नगर पंचायत सचिव गणेश शर्मा ने बताया कि गृह कर के लिए मकानों की औसत वैल्यू निर्धारण के लिए सर्वे हो चुका है, जिसमें दो जोन निर्धारित हैं। शहरी इलाके को जोन ए और ग्रामीण इलाके को जोन बी में रखा गया है। उन्होंने कहा कि घरेलू और व्यावसायिक क्षेत्र पर अलग-अलग गृह कर लगेगा। सचिव गणेश शर्मा ने कहा कि जो लोग कूड़ा शुल्क जमा नहीं करवा रहे हैं, उनको नोटिस भेजे गए हैं।