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फौज में नौकरी दिलवाने के नाम ठगी करने वाले को कैद

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कांगड़ा। फौज में नौकरी दिलवाने के आरोप में अदालत ने ठगी मामले में आरोपी को कैद और जुर्माने के आदेश दिए हैं। सरकार की ओर से पैरवी कर रहे सहायक सरकारी वकील भूपेंद्र कटोच ने बताया कि प्रेम नाथ निवासी सेराथाना ने नगरोटा बगवां पुलिस में आकर रिपोर्ट लिखवाई कि राजेंद्र सिंह गुलेरिया निवासी ठाकुरद्वारा ने उसके बेटे को फौज में भर्ती करवाने का आश्वासन देकर उससे 60 हजार रुपये लिए थे। जब उसके बेटे की भर्ती नहीं हुई तो प्रेम नाथ ने उससे पैसे मांगे। पैसे मांगने पर राजेंद्र सिंह ने उसे जान से मारने की धमकी दी। नगरोटा पुलिस ने प्रेम नाथ की शिकायत पर 18 दिसंबर 2003 को मामला दर्ज किया। कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी धीरू ठाकुर की अदालत ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए धारा 420 में गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए धारा 420 में 3 साल की सजा और एक लाख रुपये जुर्माना और धारा 506 में एक साल की सजा सुनाई। उन्होंने कहा कि सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी।
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