धर्मशाला। धर्मशाला स्थित विशेष अदालत डॉ. अरविंद मल्होत्रा ने चिट्टा तस्करी के मामले में पंजाब के गुरदासपुर निवासी आरोपी राहुल को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
कोर्ट ने आरोपी द्वारा मुकदमे के दौरान जेल में बिताए गए 499 दिन के समय को ही उसकी मुख्य सजा मानकर उसे समायोजित किया है, साथ ही दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जुर्माना न भरने की सूरत में उसे एक महीने की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी। मामले के अनुसार 25 अक्तूबर 2022 को पंजाब के गुरदासपुर जिले के गांव डीडा सांशियान के राहुल को उसके नाना के घर 11.814 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) के साथ गिरफ्तार किया था। इस दौरान पुलिस ने सोफे के गद्दे के भीतर छिपाकर रखा चिट्टा बरामद किया था। आरोपी के वकील ने अदालत से नरमी बरतने की गुहार लगाते हुए दलील दी कि राहुल की उम्र महज 25 वर्ष है। वह शादीशुदा है और उसके दो छोटे बच्चे हैं। उसकी पत्नी गृहिणी है और पूरे परिवार में वह अकेला कमाने वाला सदस्य है।
अदालत ने माना कि दोषी को सुधरने का मौका मिलना चाहिए। इसके तहत राहुल को उसके द्वारा पहले से काटी जा चुकी 499 दिन की जेल की अवधि की सजा सुनाई गई।