उपभोक्ता को नौ फीसदी ब्याज के साथ लौटानी होगी राशि
उपभोक्ता आयोग ने शिकायत काे मंजूर करते हुए सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
धर्मशाला। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, सदस्य आरती सूद और नारायण ठाकुर की अदालत ने सैमसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हरियाणा को नौ फीसदी ब्याज के साथ शिकायतकर्ता को 1.55 लाख रुपये लौटाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जुर्माना और अदालती खर्च के रूप में 27,500 रुपये देने के भी निर्देश दिए हैं। पंकज कुमार पुत्र तिलक राज निवासी राजा का तालाब ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उन्होंने मोबाइल जोन धमेटा चौक जसूर से 26 अप्रैल 2023 को सैमसंग-जेड फोल्ड फोर मोबाइल फोन 1.55 लाख रुपये में खरीदा था। शुरुआती चार माह तक तो मोबाइल ठीक चलता रहा, लेकिन इसके बाद मोबाइल को मोड़ने और खोलने का आंतरिक डिसप्ले क्षतिग्रस्त हो गया। इसके चलते उपभोक्ता ने इस संदर्भ में पहले मोबाइल जोन धमेटा चौक और बाद में पंजाब के पठानकोट स्थित सर्विस सेंटर में संपर्क किया लेकिन मोबाइल फोन ठीक नहीं हुआ। उसमें वही दिक्कत रही, जो पहले थी। इसके बाद उन्होंने कंपनी से मोबाइल फोन को बदलने का आग्रह किया, जिसे संबंधित कंपनी ने नकार दिया। इसके बाद थकहार कर शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करवा दी।