इंदौरा (कांगड़ा)। इंदौरा के न्यायाधीश निरंजन सिंह की अदालत ने मंगलवार को छेड़छाड़ के मामले में आरोपी नरेंद्र कुमार निवासी धरवाल को दोषी करार देते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई। सहायक जिला न्यायवादी एलएम शर्मा ने बताया कि आरोपी नरेंद्र कुमार 19 फरवरी 2009 को बाइक लेकर जबरन युवती के घर घुस गया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। युवती के विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और उसे जबरन बाइक पर अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन युवती के शोर मचाने के कारण आरोपी मौके से फरार हो गया। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ इंदौरा पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में कुल 10 गवाह पेश किए गए और मंगलवार को निरंजन सिंह की अदालत ने आरोपी नरेंद्र कुमार को दोषी करार देते हुए भादंसं की धारा 452 के तहत दो साल की कैद और 500 रुपये जुर्माना तथा भादंसं की धारा 354 के तहत एक साल की कैद और 500 रुपये जुर्माना तथा धारा 323 के तहत 3 माह की कैद व 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।