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कांगड़ा के 32 बीयर बार को नोटिस

Fri, 10 May 2013 05:30 AM IST
Kangra
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धर्मशाला। एक्साइज विभाग ने कांगड़ा जिला के तीन दर्जन बीयर बार को नोटिस थमा दिए हैं। निर्धारित शराब का कोटा नहीं उठाने पर एक्साइज विभाग ने यह कार्रवाई की है। विभाग ने नियमों को पूरा नहीं करने वाले सभी बीयर बार मालिकों को जुर्माना भी ठोंका है। हैरानी की बात है कि एक्साइज विभाग द्वारा तैयार की गई इस सूची में हिप्र पर्यटन निगम (एचपीटीडीसी) के दो बीयर बार भी शामिल हैं। हालांकि सरकारी विभाग होने के चलते एचपीटीडीसी को जुर्माना राशि में छूट है।
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वर्तमान में कांगड़ा जिला में कुल 59 बीयर बार चल रहे हैं। इनमें केवल 27 बीयर बार संचालक ही बार के नियमों को पूरा कर पाए हैं। शेष 32 बीयर बार संचालक एक्साइज विभाग के नियमानुसार निर्धारित शराब का कोटा नहीं उठा सके। नोटिस मिलते ही जिला के बीयर बार संचालकों में हड़कंप मच गया है। इसके चलते करीब 17 बीयर बार संचालकों ने एक्साइज विभाग में बीयर बार लाइसेंस को बहाल रखने के लिए जुर्माना राशि भी चुका दी है। एक्साइज विभाग के नियमानुसार अर्बन एरिया में बीयर बार संचालक को 500 प्रूफ लीटर (पीएल) शराब का कोटा प्रत्येक माह उठाना पड़ता है। जबकि रूरल एरिया में बीयर बार संचालक को 250 प्रूफ लीटर (पीएल) शराब का कोटा उठाना पड़ता है। निर्धारित कोटे को पूरा न करने पर जुर्माने का प्रावधान है। वहीं अगर कोई जुर्माना राशि नहीं भरता है तो बीयर बार का लाइसेंस रद करने का भी प्रावधान है। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त राकेश शर्मा ने कांगड़ा जिला के 32 बीयर बार संचालकों को नोटिस भेजने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि जुर्माना नहीं भरने वालों के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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इनसेट-
निर्धारित कोटा न उठाने पर यह है जुर्माना
100 से 200 पीएल कम कोटे पर 10000 जुर्माना
200 से 300 पीएल कम कोटे पर 15000 जुर्माना
300 से 400 पीएल कम कोटे पर 20000 जुर्माना
400 से 500 पीएल कम कोटे पर 25000 जुर्माना
500 से 600 पीएल कम कोटे पर 30000 जुर्माना
600 से ऊपर पीएल कम कोटे पर 35000 जुर्माना
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