धर्मशाला। जिला कांगड़ा के जवाली क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोषी को 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट पोक्सो धर्मशाला कृष्ण कुमार ने यह फैसला सुनाया है। मामले की पैरवी करने वाले सरकारी वकील राम देव चौधरी ने बताया कि नौवीं में पढ़ने वाली पीड़िता जून 2017 में भारी बारिश के कारण अपने स्कूल नहीं गई थी। इस दिन वह अपनी बहन के साथ जंगल में पशु चराने क्षेत्र के समीपवर्ती खड्ड के जंगल में चली गई। उन्होंने बताया कि यहां पर आरोपी भी बकरियां चराने के लिए पहुंचा था। नाबालिग ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके साथ वहां पर दुष्कर्म किया। पीड़िता ने जवाली पुलिस थाना में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया।
जांच करने के बाद पुलिस ने चालान कोर्ट में पेश किया। न्यायालय में पहुंचे इस मामले में सरकारी वकील ने 22 गवाह पेश किए। इसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।