फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Kangra News: प्रिंटिंग के वसूले 44 रुपये अधिक, अब देना होगा 10 हजार रुपये मुआवजा (शिमला आसपास के लिए)

विज्ञापन
विज्ञापन
प्रिंटिंग के वसूले 44 रुपये अधिक, अब देना होगा 10 हजार रुपये मुआवजा
विज्ञापन

उपभोक्ता आयोग ने 7500 रुपये मुकद्दमा फीस देने के भी दिए आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
धर्मशाला। राजस्व रिकॉर्ड (नकल जमाबंदी) की प्रतियों की प्रिंटिंग के लिए उपभोक्ता से निर्धारित सरकारी राशि से अधिक दाम वसूलने पर 10 हजार रुपये मुआवजा दुकानदार को देना होगा। साथ ही 7500 रुपये मुकद्दमा फीस भी दुकानदार को देनी होगी। ग्राहक से निर्धारित दाम से अधिक वसूले गए 44 रुपये भी नौ फीसदी ब्याज सहित लौटाने होंगे। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा और सदस्य आरती सूद की अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
आयोग के समक्ष अजीत सिंह निवासी सरड़ लोहारी सब तहसील रक्कड़ (देहरा) ने शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने कहा था कि सात अक्तूबर 2023 को देहरा कोर्ट के समीप स्थित एक दुकान में फर्द जमाबंदी प्राप्त करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने वर्ष 2018-2019 के लिए राजस्व रिकॉर्ड (नकल जमाबंदी) की छपाई के लिए 315 रुपये का दावा किया। शिकायतकर्ता का आरोप था कि दुकानदार ने इस राजस्व रिकॉर्ड की प्रतियों की प्रिंटिंग के लिए प्रदेश सरकार की ओर से अधिसूचित निर्धारित दर से अधिक राशि ली।
विज्ञापन
विज्ञापन

शिकायतकर्ता का कहना था कि 26 प्रतियों के लिए 271 रुपये बनते थे, जबकि दुकानदार ने 315 रुपये लिए गए। इस पर दुकानदार की सेवाओं में कमी का आरोप लगाते हुए उपभोक्ता आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज की गई। आयोग ने सभी तथ्यों को जांचने के बाद उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें