धर्मशाला। लोकसभा चुनाव में रैलियों तथा वाहनों पर लाउड स्पीकर लगाने के लिए अनुमति लेना अत्यंत जरूरी है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी कांगड़ा संदीप कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक लाउड स्पीकर का प्रयोग प्रात: छह से लेकर रात्रि दस बजे तक किया जा सकता है जबकि रात्रि दस बजे से सुबह छह बजे तक लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रचार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
लाउड स्पीकर की ध्वनि के डेसिबल भी निर्धारित किए गए हैं, निर्धारित डेसिबल से ज्यादा ध्वनि भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानी जाएगी। मतदान से 48 घंटे पहले लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रचार नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों के जिन प्रचार वाहनों में लाउड स्पीकर लगाने के लिए अधिकृत किया जाएगा, उन वाहनों का पंजीकरण नंबर सहित जानकारी देना जरूरी होगा। प्रचार के दौरान लाउड स्पीकर का अनुमति पत्र भी वाहन में रखना होगा। राजनीतिक दलों को चुनावी रैलियों, वाहनों तथा चुनाव प्रचार संबंधी अन्य अनुमतियां सुविधा वेब पोर्टल के माध्यम से लेना अनिवार्य है। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार के लिए खर्चे की सीमा 70 लाख तक निर्धारित की गई है तथा दस हजार से ऊपर तक चुनाव प्रचार पर व्यय चेक या आरटीजीएस के माध्यम से ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष तथा स्वतंत्र निर्वाचन के लिए तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। विभिन्न गतिविधियों के लिए 17 नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
इसके अलावा शराब के वितरण और मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए आबकारी विभाग के दो नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और धन की निगरानी के लिए एक आयकर अधिकारी की नियुक्ति की गई है। जिला संपर्क केंद्र (डीसीसी) को टोल फ्री नंबर 1950 पर कार्यात्मक बनाया गया है। इसके अलावा सभी 15 विधानसभा क्षेत्रों में 35 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 149 सेक्टर अधिकारी भी तैनात किए गए हैं।