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बच्चों को सजा देने पर निजी स्कूलों की रद्द हो सकती है मान्यता

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बच्चों को सजा देने पर रद्द को सकती है मान्यता
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प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक ने दी जानकारी
बाल शिक्षा अधिकार नियम में किया गया है यह प्रावधान
अमर उजाला ब्यूरो
धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त पहली से आठवीं कक्षा वाले सभी निजी विद्यालयों के संचालक उनके स्कूल में शिक्षारत किसी भी विद्यार्थी को सजा नहीं दे सकते हैं। यह जानकारी प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक दीपक किनायत ने दी। उन्होंने बताया कि शिक्षा का अधिकार 2009 एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार हिमाचल प्रदेश नियम 2011 के तहत यह प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि अगर किसी स्कूल से संबंधित इस प्रकार का कोई मामला उनके कार्यालय के ध्यान में लाया जाता है तो उस निजी विद्यालय की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। इस विषय के संबंध में अगर बच्चों के अभिभावक शिकायत करना चाहते हैं तो वे चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर काल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
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