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Kangra News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 25 वर्ष कठोर कारावास और जुर्माना

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धर्मशाला। नाबालिग से दुष्कर्म, धमकी और आईटी एक्ट से जुड़े गंभीर मामले के आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने उसे 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
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इसे अदा न करने पर अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायाधीश नितिन मित्तल फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (पोक्सो) की अदालत ने दोषी को यह सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस थाना हरिपुर में पीड़िता ने अपनी बुआ के साथ पहुंचकर मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। शिकायत में आरोप लगाया था कि आरोपी लंबे समय से दुष्कर्म करने के साथ ही जान से मारने की धमकी और अश्लील फोटो/वीडियो बनाने और इन्हें वायरल करने की धमकी दे रहा है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की गहन जांच की गई। इस दौरान पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण करवाने के साथ ही उसके बयान दर्ज किए गए। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य-कॉल डिटेल्स जुटा कर फोरेंसिक लैब से जांच करवाने के बाद रिपोर्ट प्राप्त की।
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इसके बाद पुलिस की ओर से मामले का चालान कोर्ट में पेश किया गया और अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में कुल 39 गवाह पेश किए। प्रस्तुत साक्ष्यों, मेडिकल और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया।
अदालत ने पोक्सो अधिनियम की धारा-6 के तहत दोषी को 25 वर्ष का कठोर कारावास और 20,000 रुपये जुर्माना लगाया है और अदा न करने की स्थिति में एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के अंतर्गत 2 वर्ष का कारावास और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67ए के तहत 5 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है।
जुर्माना न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास निर्धारित किया गया है। विभिन्न धाराओं में दी गई सजा एक साथ चलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी विशेष उप जिला न्यायवादी नवीना राही ने की और नायब कोर्ट यशपाल उनके सहायक रहे।
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