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चैक बाउंस होने पर महिला को 6 माह कैद

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चेक बाउंस होने पर महिला को 6 माह की कैद
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10, 000 रुपये जुर्माना सहित भरने होंगे 1.20 लाख रुपये
अमर उजाला ब्यूरो
नूरपुर (कांगड़ा)। क्षेत्र की एक महिला को चेक बाउंस होने पर 6 माह की कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा महिला को 1.20 लाख रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा। वहीं, जुर्माना अदा न करने की सूरत में महिला को 6 माह का अतिरिक्त कारावास झेलना होगा। यह सजा नूरपुर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नितिन मित्तल की अदालत ने सुनाई है।
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जानकारी के अनुसार महिला शकुंतला देवी ने कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक से लोन लिया हुआ था। इस एवज में उसने बैंक को सिक्योरिटी चेक दिया था। बाद में जब महिला ने बैंक का लोन नहीं भरा तो बैंक ने महिला की ओर से दिए गए सिक्योरिटी चेक को बैंक में लगा दिया, लेकिन पैसे न होने के कारण यह चेक बाउंस हो गया। इसके बाद बैंक ने महिला के खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज करवाया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए महिला को 1.10 लाख रुपये बैंक में जमा करवाने और दस हजार रुपये बतौर जुर्माना कोर्ट में भरने के साथ-साथ 6 माह की कैद की सजा भी महिला को सुनाई। वहीं, पैसे जमा न करवाने की सूरत में 6 माह की अतिरिक्त कैद भी महिला को भुगतनी होगी।
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