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हत्या के दोषी को उम्रकैद

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अमर उजाला ब्यूरो
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धर्मशाला।
जिला अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश राजीव बाली की अदालत ने इंदौरा में युवक की हत्या करने के दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोषी को न्यायालय ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। जिला उप न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने बताया कि देहरा में 10 मार्च 2015 को वार्ड नंबर 4 इंदौरा का अरुण कुमार अपने पिता विशन दास को पीटने लगा था। बीच बचाव करने के लिए पड़ोस का 17 वर्षीय युवक साहिल कुमार अपने परिवार सहित अरुण कुमार के घर पहुंचा और लड़ते हुए बाप-बेटे को अलग किया। जैसे ही साहिल कुमार पुत्र कृष्ण कुमार वहां से लौटने लगा तो अरुण कुमार ने पीछे से साहिल पर चाकू से वार कर दिया। इसके बाद अरुण कुमार वहां से भाग गया। गंभीर रूप से घायल हुए युवक को परिजन जोनल अस्पताल इंदौरा ले गए, जहां चिकित्सकों ने साहिल को मृत घोषित कर दिया। साहिल कुमार के पिता कृष्ण कुमार की शिकायत पर पुलिस ने अरुण कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी युवक की निशानदेही पर चाकू भी बरामद कर लिया था।
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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 7 साल कैद
धर्मशाला। विशेष न्यायाधीश राजेश तोमर की अदालत ने नाबालिगा से दुष्कर्म के दोषी को 7 साल कठोर कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। सरकार की ओर से केस की पैरवी करने वाले उप जिला न्यायवादी कपिल देव शर्मा ने बताया कि 13 जून 2013 को पुलिस थाना नगरोटा बगवां में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। पीड़िता ने बताया था कि उसके गांव का ही युवक दिलबाग 2 वर्षों से शादी के झांसे के नाम पर उसके साथ शारीरिक शोषण कर रहा था। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया था। पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर विशेष अदालत ने दिलबाग को दुष्कर्म का दोषी करार दिया। उप जिला न्यायवादी कपिल देव शर्मा ने बताया कि जुर्माने से मिलने वाली राशि पीड़िता को बतौर मुआवजा दी जाएगी। यदि दोषी जुर्माने की राशि जमा नहीं करवाता तो उसे एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।
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