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ब्रिज कोर्स करो, वरना नहीं पढ़ा सकते हैं विद्यार्थी

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धर्मशाला। शिक्षा विभाग ने जिला के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के प्राइमरीशिक्षकों फरमान जारी कर छह महीने का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य किया है। अगर कोई शिक्षक ब्रिज कोर्स नहीं करता है तो वह अगले शैक्षणिक सत्र से विद्यार्थियों को नहीं पढ़ सकता है। जो अध्यापक पहली से पांचवीं तक पढ़ाते है तथा उन्होंने बीएड कर रखी है, उन अध्यापकों को डीएलडीई करना अनिवार्य है। ऐसे अध्यापकों को छह माह का ब्रिज कोर्स करना होगा। इसके लिए पंजीकरण की अंतिम 30 नवंबर निर्धारित की गई है।
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इस कोर्स के लिए वही अध्यापक पात्र होंगे, जिनकी नियुक्ति आरटीई एक्ट-2009 के तहत हुई है तथा जिन्होंने बीएड एनसीटीई मान्यता प्राप्त कॉलेज से कर रखी है। पंजीकरण के लिए शिक्षक एनआईओएस की वेबसाइट पर एनआईओएस ब्रिज मोबाइल ऐप डालनलोड कर सकते हैं। आवेदन के लिए फीस पांच हजार रुपये और 250 रुपये प्रति विषय का आनलाइन भुगतान करना होगा। जिन अध्यापकों नेे बीएड कर रखी है और डीएलडीई करने के आवेदन से छूट गए हैं, वे 31 मार्च, 2019 के बाद पहली से पांचवीं तक के बच्चों को नहीं पढ़ा सकेंगे।
कोट्स
उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा दीपक किनायत ने कहा कि जिला के समस्त सरकारी, गैर सरकारी और निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को सूचित कर दिया है कि शिक्षकों को ब्रिज कोर्स करने के निर्देश दें।
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