धर्मशाला। सड़क किनारे खड़े व्यक्ति को टक्कर मारकर मौके से भागे कार चालक और उसके मालिक को घायल को 1.70 लाख रुपये मुआवजा देना होगा। यह मुआवजा राशि 7.5 फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ चुकानी होगी। आरोपी कार चालक 25 दिसंबर 2024 में शिकायतकर्ता को टक्कर मारकर मौके से भाग गया था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मशाला चिराग भानु सिंह की अदालत ने घायल व्यक्ति के पक्ष में फैसला सुनाया है।
जानकारी के अनुसार, याचिकाकर्ता ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत दावा याचिका दायर की थी। याचिका में कहा कि 25 दिसंबर 2024 को दोपहर लगभग 12:30 बजे वह भेड़ी स्थित होलसेल जनरल स्टोर के बाहर सड़क की बाईं ओर खड़ा था। इसी दौरान प्रतिवादी कार को तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाते हुए आया और उसे टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद वह सड़क पर गिर गया और चालक मौके से वाहन लेकर फरार हो गया। घायल को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा ले जाया गया जहां वह दो दिनों तक भर्ती रहा। दुर्घटना में उसे गंभीर चोटें आईं और उपचार पर भारी खर्च हुआ। घटना के संबंध में पुलिस थाना गगल में एफआईआर दर्ज की गई थी। अदालत ने पाया कि दुर्घटना प्रतिवादी की तेज एवं लापरवाह ड्राइविंग के कारण हुई। दुर्घटना के समय संबंधित वाहन बीमित नहीं था।