अमर उजाला ब्यूरो
देहरागोपीपुर (कांगड़ा)। प्रदेश के अंदर अब 70 वर्ष से ऊपर के वृद्धों को बिना किसी इनकम सर्टिफिकेट के वृद्धा पेंशन मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। प्रदेश सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। वृद्धों को पहले भी बिना किसी इनकम के पेंशन तो मिल रही थी, लेकिन यह सुविधा 80 वर्ष से ऊपर के वृद्धों तक ही सीमित थी।
नई सरकार ने सत्ता में आते ही अब इसमें बड़ा बदलाव करते हुए 70 वर्ष से ऊपर के वृद्धों को बिना किसी इनकम के पेंशन देने का निर्णय लिया है। सरकार के इस निर्णय से हजारों बुजुर्ग लोग लाभान्वित होंगे। सरकार की अधिसूचना पंचायतों के पास पहुंच चुकी है। हिमाचल प्रदेश सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पत्र संख्या एसजेईबीसी 12/2013 दिनांक 2 जनवरी 2018 के मुताबिक प्रधान सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग प्रदेश सरकार ने जिला कल्याण अधिकारियों को इस संदर्भ में पत्र प्रेषित कर दिए हैं। परागपुर ब्लॉक समिति की चेयरपर्सन शोभा रानी ने सरकार की ओर से जारी अधिसूचना की पुष्टि की है। हार पंचायत प्रधान गुरचरण सिंह, प्रेम सिंह, सीमा ठाकुर, वीरेंद्र ठाकुर बलराज सिंह, शिमलो देवी, सोना देवी, सुरजीत धीमान, जय सिंह ठाकुर प्रधानों ने सरकार के इस निर्णय की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का धन्यवाद किया है।