कांगड़ा। शारदा पीठ केे जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अच्युतेयनंद तीर्थ ने कांगड़ा के गीता भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि कांगड़ा, ज्वालाजी, नयनादेवी, चिंतपूर्णी, चामुंडा शक्तिपीठों से 25 किमी तक शराब और मांस की दुकानें दूर रखी जाएं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक याचिका में बदरीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार आदि तीर्थ स्थलों पर मांस-मदिरा पर रोकलगाने के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी वृंदावन, बरसाना, नंदगाह आदि स्थलों पर मांस-मदिरा पर रोक लगाई है। हिमाचल देवभूमि है और यहां भी शक्तिपीठों के समीप मांस और मदिरा बेचने पर प्रतिबंध लगाया जाए। उन्होंने कहा कि नई सरकार ने शक्तिपीठों के 25 किमी के दायरे में मांस-मदिरा पर प्रतिबंध न लगाया तो वह अगले साल फरवरी में हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे।