प्रदेश के बाहर वाहन खरीदा तो लगाने होंगे आरटीओ के चक्कर
वाहन मालिकों को परिवहन विभाग के पास करना होगा पंजीकरण
प्रदेश में वाहन खरीदने पर डीलर ही मुहैया करवाएगा आरसी
अमर उजाला ब्यूरो
धर्मशाला। प्रदेश के बाहर चल रहे डीलरों से वाहन खरीदने वाले लोगों को अपने वाहन के पंजीकरण के लिए परिवहन विभाग के चक्कर काटने पड़ेंगे। इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति प्रदेश के डीलरों से वाहन खरीदता है तो उसे वाहन के पंजीकरण के लिए परिवहन विभाग के कार्यालय का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। डीलर ही व्यक्ति के वाहन पंजीकरण करवा देगा और वहीं उसे वाहन की आरसी मुहैया करवाएगा। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी डॉ. मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि जो वाहन कैंटीन और बाहरी प्रदेशों से खरीदे जाएंगे, उनका पंजीकरण परिवहन विभाग के पास ही करवाना होगा। बाहरी राज्यों के डीलरों और कैंटीनों को वाहन पंजीकरण करने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति व्यावसायिक गतिविधियों के लिए वाहन खरीदता है तो उसे भी अपने वाहन का पंजीकरण आरटीओ कार्यालय में ही करवाना होगा।