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लोगों को नहीं साडा के नियमों की पूरी जानकारी

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अमर उजाला ब्यूरो
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परागपुर (कांगड़ा)। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) के तहत आने वाली पंचायतों के लोग बिना जानकारी के गुमराह हो रहे हैं। प्राधिकरण क्षेत्र में भूमि की खरीद फरोख्त करने को क्रेता और विक्रेता दोनों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राधिकरण से लेनी होती है और निर्माण कार्य के लिए नक्शा भी पास करवाना होता है।
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उक्त कार्य के लिए प्राधिकरण क्षेत्र में सरकार ने एनओसी देने के लिए पंचायत अधिकृत की हुई है लेकिन, इस बात की जानकारी पंचायत और लोगों दोनों को नहीं है। इस कारण प्राधिकरण के कार्यों को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है और लोग इसी कारण से गुमराह हो रहे हैं। इसे लेकर दयाल (नैहरनपुखर) पंचायत प्रधान सतपाल शर्मा, उपप्रधान सतपाल, हार पंचायत प्रधान गुरचरण सिंह, उपप्रधान विनोद कुमार, नलेटी पंचायत प्रधान सीमा देवी, उपप्रधान रामेश्वर शर्मा, धजाग पंचायत प्रधान पुष्पा देवी, उपप्रधान शेर सिंह, अप्पर परागपुर पंचायत प्रधान मीना कुमारी, उपप्रधान सुरेश पटियाल, परागपुर पंचायत प्रधान सुदेश कुमारी, उपप्रधान मदन गोपाल, मूहीं पंचायत प्रधान सुरजीत सिंह, उपप्रधान सुभाष चंद, बणी पंचायत प्रधान ध्यान सिंह, उपप्रधान विनोद कुमार, गरली पंचायत प्रधान तिलक राज, उपप्रधान तिलक राज, कलोहा पंचायत प्रधान बलजीत सिंह, उपप्रधान मनोज कुमार ने विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एंव डीसी कांगड़ा सीपी वर्मा और प्राधिकरण के सदस्य सचिव और मंडलीय योजनाकार आशा मेहता से आग्रह किया है कि वे प्राधिकरण के तहत होने वाले उन कार्यों, जिसके लिए पंचायत अधिकृत की गई है। इसकी जानकारी लोगों को विस्तारपूर्वक देने के लिए पंचायतों में जागरूकता शिविर आयोजित करवाएं ।
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