हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती में मेडिकल टेस्ट के नियम बदल दिए गए हैं। गृह विभाग ने पंजाब पुलिस एक्ट के नियमों में संशोधन किया है। ये नियम हिमाचल सरकार ने खुद बनाए हैं।
अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) पी. मित्रा की ओर से इस बारे अधिसूचना जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि कोर्ट के आदेशों के अनुरूप और कुछ अन्य संशोधनों को शामिल करने के लिए ये बदलाव किए गए हैं।
पुलिस भर्ती में पहले फिजिकल फिटनेस रिपोर्ट लगती थी। इसके अलावा कुछ सामान्य टेस्ट होते थे, लेकिन अब अभ्यर्थियों को विस्तृत स्वास्थ्य जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा।
नए नियमों के तहत कलर ब्लाइंडनेस, यूरिन, हार्ट, सर्जिकल टेस्ट, नाक और त्वचा संबंधी जांच भी होगी। महिला अभ्यर्थियों का गायनी टेस्ट होगा। पुलिस भर्ती में पहले ये टेस्ट नहीं होते थे। जो होते थे वे एक साथ होते थे, लेकिन अब सभी टेस्ट अलग-अलग और विस्तृत होंगे।
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तुरंत प्रभाव से लागू होंगे नियम
शिमला। प्रदेश भर में जिला स्तर पर 800 पदों के लिए साक्षात्कार चल रहे हैं। इनमें 200 महिला कांस्टेबल, 600 पुरुषों की भर्तियां शामिल हैं। वर्तमान में चल रही इन भर्तियों में भी नए नियमों के अनुसार अभ्यर्थियों का मेडिकल होगा। सरकार ने इन नियमों को तुरंत प्रभाव से लागू करने के आदेश दिए हैं।
भर्ती के लिए मेडिकल फिटनेस टेस्ट के नियमों में परिवर्तन किया गया है। अब कई तरह के मेडिकल टेस्ट होंगे, पहले कुछ ही टेस्ट हुआ करते थे। बदले नियम तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।
- एसआर ओझा, आईजी वेलफेयर एवं प्रवक्ता हिमाचल पुलिस।