लिफ्ट संशोधन विधेयक को विधानसभा में मंजूरी
विधानसभा में गुरुवार को हिमाचल प्रदेश लिफ्ट (संशोधन) विधेयक 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 5) पारित हो गया। विधेयक में प्रदेश में भवनों में लिफ्ट लगाने के लिए अब 2,500 रुपये का पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया गया है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश लिफ्ट संशोधन विधेयक 2026 को सदन में पेश किया था। इस संशोधन में लिफ्ट के साथ एस्केलेटर और ट्रैवलेटर को भी शामिल किया गया है। वर्ष 2007 के बाद पहली बार नियमों में बदलाव किया जा रहा है। निजी भवन मालिकों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को लिफ्ट लगाने पर यह शुल्क देना होगा, जबकि सरकारी परियोजनाओं पर यह लागू नहीं होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार 5,000 रुपये और दोबारा उल्लंघन पर 45,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा।