हिमाचल प्रदेश में स्कूल शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों को साफ संदेश दिया है कि पढ़ाई करें, कारोबार नहीं। निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों को निर्देश जारी कर निजी स्कूलों में वर्दी, टाई, बेल्ट, बैज और जूतों जैसी वस्तुओं की बिक्री पर तत्काल रोक सुनिश्चित करने को कहा है। नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर उनकी मान्यता या अनुमति भी रद्द की जा सकती है। शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि स्कूल परिसर में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जा सकती। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के संबद्धता नियम 16.3.12 (ए) के तहत बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तकों और प्रायोगिक पुस्तकों की बिक्री को व्यावसायिक गतिविधि की श्रेणी में नहीं रखा गया है, लेकिन वर्दी और अन्य स्कूल सामग्री की बिक्री पूरी तरह व्यावसायिक गतिविधि मानी जाएगी।