हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सेवा रिकॉर्ड में जन्म तिथि सुधार की मांग करने वाली एक कर्मचारी की अपील को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने एकलपीठ के 19 नवंबर 2024 के फैसले को बरकरार रखा है। खंडपीठ ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि सेवा के अंतिम चरण में जन्म तिथि में बदलाव का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 1971 के नियम 7.1 का हवाला दिया, जिसमें सेवा में प्रवेश के 2 साल के भीतर जन्मतिथि सुधार के लिए अनुरोध करने का प्रावधान है।
खंडपीठ ने कहा कि जब याचिकाकर्ता ने खुद 2014 में अपनी जन्म तिथि का पता लगने की बात स्वीकार की है, तो वह अब 2002 में आवेदन करने की बात पर जोर नहीं दे सकती। न्यायालय ने पाया कि दीवानी मुकदमे में याचिकाकर्ता के नियुक्ता को पक्षकार नहीं बनाया गया था जो उनके दावे को कमजोर करता है। याचिकाकर्ता ने जल शक्ति विभाग में 25 अप्रैल 2000 को जूनियर इंजीनियर के रूप में अपनी सेवाएं शुरू की। उनके सेवा रिकॉर्ड में जन्मतिथि 6 जनवरी 1969 दर्ज थी, जिसे वे 21 अक्तूबर 1969 में संशोधन करना चाहती थी। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उन्होंने अपनी सेवा के 2 साल के भीतर यानी 2002 में ही अपनी जन्मतिथि में सुधार के लिए आवेदन किया था। लेकिन विभाग ने उसे आवेदन के रिकॉर्ड को अज्ञात बताकर खारिज कर दिया।