प्रदेश के नगर निगमों और नगर परिषदों में वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी और सचिव पदों की भर्ती, पदोन्नति और सेवा शर्तों के लिए नए नियम प्रस्तावित किए गए हैं।
हिमाचल प्रदेश के नगर निगमों और नगर परिषदों में वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी और सचिव पदों की भर्ती, पदोन्नति और सेवा शर्तों के लिए नए नियम प्रस्तावित किए गए हैं। शहरी विकास विभाग ने हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 305(1) और 279 के तहत इसे लेकर अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की है जिस पर 15 दिन के भीतर सचिव, शहरी विकास को आपत्तियां और सुझाव भेजे जा सकते हैं। सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 45 वर्ष होगी। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट मिलेगी।
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चयन लिखित, स्क्रीनिंग परीक्षा, आवश्यकतानुसार प्रायोगिक व शारीरिक परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगा। पदोन्नति के लिए कम से कम तीन वर्ष की अर्हता सेवा जरूरी होगी। सीधी भर्ती या एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में पदोन्नति पर दो वर्ष की परिवीक्षा होगी, जिसे अधिकतम एक वर्ष बढ़ाया जा सकेगा। नियुक्त अधिकारियों का पुलिस-चरित्र सत्यापन और मेडिकल फिटनेस अनिवार्य होगा। सेवा में प्रदेश में कहीं भी स्थानांतरण किया जा सकेगा। नए नियम लागू होने पर 2019 के संबंधित नियम निरस्त होंगे, हालांकि उनके तहत की गई नियुक्तियां और कार्रवाई वैध रहेंगी।