फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हिमाचल: नगर निकाय अधिकारियों की भर्ती-पदोन्नति के नए नियम लागू होंगे, 15 दिन में भेज सकेंगे आपत्तियां-सुझाव

Mon, 10 Aug 2026 09:59 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।

सार

 प्रदेश के नगर निगमों और नगर परिषदों में वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी और सचिव पदों की भर्ती, पदोन्नति और सेवा शर्तों के लिए नए नियम प्रस्तावित किए गए हैं। 
विज्ञापन
हिमाचल सरकार। - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

हिमाचल प्रदेश के नगर निगमों और नगर परिषदों में वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी और सचिव पदों की भर्ती, पदोन्नति और सेवा शर्तों के लिए नए नियम प्रस्तावित किए गए हैं। शहरी विकास विभाग ने हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 305(1) और 279 के तहत इसे लेकर अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की है जिस पर 15 दिन के भीतर सचिव, शहरी विकास को आपत्तियां और सुझाव भेजे जा सकते हैं। सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 45 वर्ष होगी। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट मिलेगी।

विज्ञापन


चयन लिखित, स्क्रीनिंग परीक्षा, आवश्यकतानुसार प्रायोगिक व शारीरिक परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगा। पदोन्नति के लिए कम से कम तीन वर्ष की अर्हता सेवा जरूरी होगी। सीधी भर्ती या एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में पदोन्नति पर दो वर्ष की परिवीक्षा होगी, जिसे अधिकतम एक वर्ष बढ़ाया जा सकेगा। नियुक्त अधिकारियों का पुलिस-चरित्र सत्यापन और मेडिकल फिटनेस अनिवार्य होगा। सेवा में प्रदेश में कहीं भी स्थानांतरण किया जा सकेगा। नए नियम लागू होने पर 2019 के संबंधित नियम निरस्त होंगे, हालांकि उनके तहत की गई नियुक्तियां और कार्रवाई वैध रहेंगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें